स्कूल और कॉलेज संस्थानों के लिए डीडीएमए ने जारी किया गाइडलाइंस

नई दिल्ली। दिल्ली में एक सितंबर से खुलने जा रहे स्कूल, कॉलेज व कोचिंग संस्थानों के लिए दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने गाइडलाइंस जारी की हैं। इसमें कहा गया है कि नौवीं से बारहवीं तक की कक्षाओं के बच्चों के लिए स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, स्किल डेवलपमेंट, प्रशिक्षण संस्थान और लाइब्रेरी खुलेंगी। सभी शैक्षिक संस्थानों को अपने परिसर में आपातकालीन इस्तेमाल के लिए क्वारंटीन रुम बनाने होंगे। छात्रों को अभिभावकों की सहमति से ही स्कूल बुलाया जाएगा। इसके लिए सहमति पत्र का प्रारुप भी जारी किया गया है। गाइडलाइन में स्पष्ट तौर कहा गया है कि कोरोना के लक्षण मिलने पर छात्र व स्टॉफ को अन्य लोगों से दूर कर क्वारंटीन सेंटर में भेजा जाए। वहीं इसकी तत्काल जानकारी स्कूल प्रमुख को देनी होगी। डीडीएमए के दिशा-निर्देशों के अनुसार स्कूलों को सभी कक्षाओं की उपस्थिति सीमा और कोरोना बचाव से जुड़े नियमों के मुताबिक टाइम टेबल तैयार करना होगा। एक कक्षा के अंदर अधिकतम 50 फीसदी बच्चों के उपस्थित रहने की मंजूरी होगी। लंच ब्रेक एक साथ नहीं दिया जाएगा। लंच आदान-प्रदान पर रोक रहेगी, स्कूलों को खुले स्थान पर ही लंच करने का इंतजाम करना होगा। जहां वह अपना मॉस्क उतार सकेंगे। स्कूल प्रमखों को सुनिश्चित करना होगा सभी शिक्षकों व कर्मचारियों का वैक्सीनेशन हो। मालूम हो कि बीते सप्ताह ही दिल्ली सरकार ने विशेषज्ञ समिति के आधार पर नौवीं से बारहवीं तक की कक्षाओं के लिए स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान व लाइब्रेरी खोलने की अनुमति दी है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *