हिमाचल प्रदेश। प्रदेशभर में अब होटलों, ढाबों, मिठाई की दुकानों की रेटिंग की जाएगी। खाद्य सुरक्षा अधिनियम की सभी शर्तों को पूरा करने वाले दुकानदार को पांच स्टार दिए जाएंगे। सबसे अधिक पांच और सबसे कम एक स्टार दिया जाएगा। रेटिंग करने का मुख्य लक्ष्य उपभोक्ताओं को सही खाद्य पदार्थ उपलब्ध करवाना है। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी मधुबाला ने कहा कि प्रक्रिया को पूरा करने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग आजकल प्रदेश भर में सबसे पहले पंजीकरण की प्रक्रिया को पूरा कर रहा है। होटलों, ढाबों, मिठाई की दुकानों वालों को पानी के सैंपल की रिपोर्ट जमा करवाने के आदेश दिए हैं, ताकि इस्तेमाल होने वाले पानी की गुणवत्ता को भी जांचा जा सके। दुकानों से खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए जाएंगे। उसी आधार पर उनकी रेटिंग के सर्टिफिकेट जारी किए जाएंगे। दुकानों में सफाई, पेंट, कच्ची सामग्री आदि की भी जांच की जाएगी। रेटिंग के सर्टिफिकेट दुकानों में फ्रेम करवाकर लगाए जाएंगे, ताकि उपभोक्ता रेटिंग को देख सकें। उन्होंने कहा कि जिला हमीरपुर में सभी को पंजीकरण व पानी के सैंपल की रिपोर्ट जमा करवाने के आदेश दिए गए हैं। दुकानों से मिठाइयों के आठ सैंपल भी लिए गए हैं। खाद्य सुरक्षा विभाग के सहायक आयुक्त अनिल शर्मा ने कहा कि प्रदेश भर में होटलों, ढाबों, मिठाई की दुकानों की अब रेटिंग की जाएगी। उन्होंने कहा कि इसी माह से रेटिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।