नई दिल्ली। पालतू कुत्तों का पंजीकरण करवाने को लेकर दिल्ली, नोएडा व गाजियाबाद में नियम तो है, लेकिन लोग या तो इससे अनजान है या जान बूझकर नहीं करवाते। ऐसा नहीं करने वालों पर बाकायदा जुर्माना लगाने का प्रावधान भी है, फिर भी अधिकतर लोगों को इससे कोई सरोकार नहीं है। दिल्ली नगर नियम अधिनियम 1957 के तहत राजधानी में पालतू कुत्तों का पंजीकरण जरूरी है, लेकिन यह नियम कागजों तक ही सीमित रहा। ऐसे में अब पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने इसे अनिवार्य कर दिया है। हालांकि इससे पहले दक्षिणी नगर निगम भी 2016 में इस नियम को अनिवार्य कर चुका है। पूर्वी दिल्ली नगर निगम के ताजा आदेशों के मुताबिक आपको अपने पालतू कुत्ते का पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। इसके लिए निगम ने एक पोर्टल की सुविधा भी शुरू की है। ऐसा नहीं करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। निगम के अधिकारियों ने कहा कि लोगों को दो माह के अंदर पंजीकरण करवाने का समय दे रहे हैं, ऐसा नहीं करने पर डीएमसी एक्ट के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। यह नियम उन लोगों पर भी लागू होता है, जिन्होंने आवारा कुत्तों को पालतू जानवर के रूप में अपनाया है।