राजस्थान। राजस्थान रोडवेज बसों में बिना टिकट यात्रा करना अब भारी पड़ेगा। यात्रा के दौरान टिकट नहीं होने पर 10 गुना तक जुर्माना वसूला जाएगा। यह जुर्माना अधिकतम 2 हजार रुपए तक होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। जुर्माना बढ़ाने के लिए रोडवेज के 1975 के एक्ट में संशोधन किया गया है। विधानसभा में गुरुवार को राजस्थान राज्य पथ परिवहन सेवा (बिना टिकट यात्रा-निवारण) (संशोधन) विधेयक पेश किया गया। अगले सप्ताह विधानसभा में इस विधेयक पर चर्चा होगी, जिसके बाद इसे पारित किया जाएगा। विधानसभा में बिल पारित होने के बाद राज्यपाल की मंजूरी मिलते ही जुर्माना बढ़ाने के प्रावधान लागू हो जाएंगे। रोडवेज बसों में बिना टिकट यात्रा करने पर अभी तक एक साइड के किराए का पांच गुना जुर्माना वसूला जाता रहा है। इसे बढ़ाकर अब 10 गुना कर दिया जाएगा। अधिकतम 2 हजार रुपए तक जुर्माना वसूला जा सकेगा। राज्य सरकार ने यह फैसला बिना टिकट यात्रा करने वाले लोगों को देखते हुए उठाया है। अभी लोग बिना टिकट बसों में घड़ल्ले से यात्रा कर रहे हैं। बेटिकट यात्रियों पर नियंत्रण के लिए जुर्माना बढ़ाया जा रहा है। राजस्थान रोडवेज पिछले कई साल से लगातार घाटे में चल रही है, इसलिए रेवेन्यू बढ़ाने के लिए सरकार ने संशोधन विधेयक पेश किया है। इसके अलावा कोरोना काल में बसें बंद होने से भी रोडवेज को भारी नुकसान हुआ है।