वाहन निर्माण, मरम्मत और बिक्री में गड़बड़ी करने पर लगेगा जुर्माना

हरियाणा। हरियाणा सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम में किए गए संशोधनों को लागू कर दिया है। वाहन निर्माण, मरम्मत और बिक्री में गड़बड़ी करने पर एक लाख रुपये जुर्माना लगेगा। यह जुर्माना प्रति वाहन होगा। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अयोग्य व्यक्ति वाहन चलाते पकड़ा जाता है तो दस हजार रुपये का चालान कटेगा। मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद नई चालान राशि की अधिसूचना परिवहन विभाग प्रकाशित कर चुका है। परिवहन विभाग के तत्कालीन प्रधान सचिव शत्रुजीत कपूर की ओर से यह जारी हुई है। अगर वाहन चालकों, निर्माताओं, लाइसेंस धारकों व अन्य लोगों को नई चालान राशि के बारे में जानकारी नहीं है तो जरूर हासिल कर लें। अगर वाहन के नाजुक सुरक्षा घटकों के साथ कंपनी कोई छेड़छाड़ करती है तो पकड़े जाने पर एक लाख रुपये प्रति घटक जुर्माना वसूला जाएगा। अगर वाहन मालिक नाजुक व जरूरी सुरक्षा घटकों में कोई गैर जरूरी बदलाव या छेड़छाड़ करने के बाद पकड़ा जाता है तो उसे छेड़छाड़ पर प्रति घटक 5000 रुपये चुकाने होंगे। अधिसूचना के अनुसार मोटर वाहन अधिनियम के उल्लंघन पर कम से कम जुर्माना 500 रुपये व अधिकतम एक लाख रुपये प्रति घटक अनुसार होगा। पास या बिना टिकट यात्रा व कंडक्टर के कर्तव्य की अवहेलना पर 500 रुपये जुर्माने का प्रावधान किया गया है। अगर वाहन चालक परिवहन विभाग के अधिकारी के आदेशों को नहीं मानता है, कार्य में बाधा डालने या जानकारी न देने या गलत सूचना देने की कोशिश करता है तो 2000 रुपये का चालान होगा।

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