राष्ट्रीय वाहन कबाड़ नीति को लेकर इंसेंटिव और डिसइनसेंटिव से संबंधित जारी हुआ अधिसूचना

नई दिल्‍ली। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मंगलवार को राष्ट्रीय वाहन कबाड़ नीति को लेकर इंसेंटिव और डिसइनसेंटिव से संबंधित अधिसूचना जारी की है। सरकार की इस पॉलिसी में गाड़ी मालिकों को अपनी पुरानी और प्रदूषण फैलानी वाली गाड़ियों को कबाड़ में देने पर प्रोत्साहन दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने अप्रैल 2022 से 15 साल पुराने वाहनों के रजिस्ट्रेशन के नवीनीकरण का शुल्क आठ गुना बढ़ाने का फैसला किया है। केंद्र सरकार पुराने व प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को बंद करना चाहती है, इसलिए शुल्क बढ़ाया गया है। सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सोमवार को अगले साल से नई व्यवस्था लागू करने की अधिसूचना जारी की है। हालांकि, दिल्ली एनसीआर के वाहन मालिकों पर नए नियम का कोई असर नहीं पड़ेगा। यहां 10 साल से ज्यादा पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर पहले से ही रोक लगी है। सरकार ने 15 साल से ज्यादा पुरानी कारों या यात्री वाहनों के रजिस्ट्रेशन के नवीनीकरण की फीस आठ गुना तक बढ़ा दी है। व्यावसायिक वाहनों के फिटनेस प्रमाण पत्र के नवीनीकरण का शुल्क भी आठ गुना ज्यादा कर दिया गया है। अधिसूचना में कहा गया है कि 15 साल पुरानी कार के रजिस्ट्रेशन के नवीनीकरण पर अप्रैल 2022 से 600 रुपये की बजाए 5000 रुपये लगेंगे। नया नियम सरकार की राष्ट्रीय वाहन कबाड़ नीति का हिस्सा है। अप्रैल से 15 साल से ज्यादा पुरानी बसों या ट्रकों के फिटनेस सर्टिफिकेट का शुल्क आठ गुना ज्यादा लगेगा।

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