जम्मू-कश्मीर। जम्मू-कश्मीर सरकार ने बड़ा फैसला करते हुए महाजन, खत्री व सिखों को कृषि भूमि खरीदने-बेचने का अधिकार दे दिया है। साथ ही कृषि, बागवानी और अन्य संबंधित सेक्टर को सभी समुदाय के लिए खोल दिया गया है। इसके लिए कानून में बदलाव किया जाएगा। इस फैसले से लगभग 17 लाख लोगों को फायदा पहुंचेगा। इन तीनों समुदायों की ओर से लंबे समय से अधिकार दिए जाने की मांग की जा रही थी। उप राज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में हुई राज्य प्रशासनिक परिषद की बैठक में फैसला किया गया कि कृषि से जुड़े लोग अपनी जमीन गैर कृषक को हस्तांतरित कर सकते हैं। इसके लिए संबंधित डीसी सशर्त अनुमति देंगे। डीसी 20 कनाल जमीन कृषि और संबंधित गतिविधियों के लिए बेचने की अनुमति दे सकेंगे। साथ ही 80 कनाल जमीन बागवानी के लिए बेची जा सकेगी। जमीन बेचने का आवेदन करने के 30 दिनों के भीतर इस प्रक्रिया को पूरा करना होगा। जम्मू-कश्मीर में कृषि व उससे संबंधित सेक्टर में अपार संभावनाएं हैं जिसके लिए अमूमन 80 कनाल तक जमीन की जरूरत होती है। सरकार के इस फैसले से गैर कृषकों को कृषि व उससे संबद्ध गतिविधियों के लिए जमीन लेने का अवसर मिल सकेगा। इससे कृषि, बागवानी और पशुपालन क्षेत्र में निवेश की संभावनाएं बढ़ेंगी।