नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने अमेरिकी ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन को प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के सामने पेश होने के लिए दो सप्ताह का और समय दे दिया है। अमेजन ने शीर्ष अदालत से अपना पक्ष रखने के लिए और समय मांगा था। मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना व न्यायाधीश सूर्यकांत और हिमा कोहली की पीठ ने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट से मिले समय के अतिरिक्त अमेरिकी कंपनी को सीसीआई में अपना पक्ष रखने के लिए दो सप्ताह और दिए जाते हैं। इसके बाद सीसीआई अमेजन की ओर से फ्यूचर कूपंस में किए गए निवेश पर फैसला कर सकता है। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट ने कैट की शिकायत पर सीसीआई को अमेजन के खिलाफ 29 नवंबर तक फैसला लेने का समय दिया था। इसके खिलाफ अमेजन ने 22 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई, जिस पर दो सप्ताह का समय मिल गया है।