जिला अस्पतालों में खाली पदों की जानकारी दे यूपी सरकार: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से कहा है कि वह राज्य के सभी 75 जिला अस्पतालों में महिला चिकित्सकों और परिचारकों के खाली पदों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराए। शीर्ष अदालत ने सरकार को एक चार्ट के जरिए पूरा ब्योरा पेश करने के लिए कहा है।

वहीं जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एमएम सुंदरेश की पीठ ने दो महिलाओं की हत्या के आरोपी हाजी मुशाहिद को जमानत देने से इनकार करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि जिला अस्पताल संभल में पुरुष और महिला डॉक्टरों और परिचारकों के 62 फीसदी और 70 फीसदी पद रिक्त पड़े हैं।

पीठ ने कहा कि ये आंकड़े बहुत परेशान करने वाले हैं। पीठ ने कहा कि रिक्तियों की यह स्थिति संभल जिले तक सीमित है या अन्य जिलों में भी यही हालात हैं। रिक्त पदों पर चिंता जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से सभी 75 जिला अस्पतालों में महिला चिकित्सकों और परिचारकों के कुल पदों और खाली पदों के बारे में जानकारी देने को कहा है।

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