नई दिल्ली। शहरों में प्रदूषण में कमी लाने के लिए पर्यावरण मंत्रालय ने एक बड़ा प्रस्ताव दिया है। इसके तहत आवासीय और वाणिज्यिक निर्माण स्थलों में उनके भूखंड का कम से कम 10 प्रतिशत क्षेत्रों में वृक्ष लगाने के लिए कहा गया है।
28 फरवरी को पर्यावरण मंत्रालय ने भवन निर्माण पर्यावरण प्रबंधन विनियम 2022 पर एक मसौदा अधिसूचना जारी कर 60 दिनों के भीतर प्रस्ताव पर जनता के सुझाव और आपत्तियां मांगी। यह नियम उन परियोजनाओं पर लागू होंगे, जिनमें नई भवन परियोजनाओं का निर्माण और 5,000 वर्ग मीटर से अधिक के निर्मित क्षेत्र वाले पुराने मौजूदा भवनों का विस्तार, नवीनीकरण या मरम्मत शामिल है।
अधिसूचना में कहा गया है कि प्रत्येक 80 वर्गमीटर भूमि के लिए कम से कम एक पेड़ लगाया जाना चाहिए ताकि पेड़ के कवर के तहत कम से कम 10 फीसदी भूखंड क्षेत्र सुनिश्चित हो सके। मौजूदा पेड़ों की गणना इस उद्देश्य के लिए की जाएगी।