नई दिल्ली। 15 वर्ष पुराने हो चुके सरकारी, व्यावसायिक और 20 वर्ष की उम्र पूरी कर चुके निजी चार पहिया वाहन 1 अप्रैल से कबाड़ हो जाएंगे। दरअसल इस दिन से केंद्रीय मोटरयान अधिनियम की नई स्क्रैप पॉलिसी लागू हो रही है।
कबाड़ वाहन खरीदने के लिए जिलों में कबाड़ियों को लाइसेंस दिया जाएगा। वाहन कबाड़ कराने के बाद मालिकों को प्रमाणपत्र दिया जाएगा, जिसे दिखाकर वे नए वाहन खरीदने में पांच प्रतिशत छूट पा सकेंगे।
इसके लिए कबाड़ी को प्रमाणपत्र का ऑनलाइन सत्यापन करना होगा। कबाड़ी को एक-एक कबाड़ वाहन का ब्योरा रिकॉर्ड में रखना होगा।
एआरटीओ प्रशासन सुधीर वर्मा के मुताबिक कबाड़ वाहन खरीदने वालों के लिए गाइडलाइन तय हो गई है। अब लाइसेंस लेने वाले कबाड़ियों से ऑनलाइन आवेदन मांगे जाएंगे।
हर लाइसेंसधारी कबाड़ी को खरीदे गए वाहन का ब्योरा मसलन इंजन, चेसिस नंबर और नंबर प्लेट आरटीओ ऑफिस में जमा करनी होगी।
इसके बाद विभाग उस वाहन का पंजीकरण निरस्त करेगा। कबाड़ी वाहन स्वामी को आरटीओ द्वारा सत्यापित प्रमाणपत्र देगा, जिसकी वैधता दो साल की होगी।