कोविड-19 से संबंधित नियमों में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने दी ढील…

नई दिल्ली। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कोविड-19 से संबंधित नियमों में ढील दी है, जिसमें कहा गया है कि केबिन क्रू सदस्यों को पीपीई किट पहनने की जरूरत नहीं है। एयरलाइंस को मेडिकल आपात स्थिति के लिए अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में तीन सीटें खाली रखने की भी आवश्यकता नहीं है और हवाई अड्डों पर सुरक्षाकर्मी यात्रियों की पैट-डाउन तलाशी फिर से शुरू कर सकते हैं।

नागरिक उड्डयन मंत्रालय के 21 मार्च के आदेश में कहा गया है कि सुचारू हवाई संचालन की सुविधा के लिए छूट दी गई है। जनवरी में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले कम होने के बाद भारत में विमानन बाजार वर्तमान में सुधर रहा है। फरवरी में लगभग 76.96 लाख घरेलू यात्रियों ने हवाई यात्रा की, जो जनवरी की तुलना में लगभग 20 प्रतिशत अधिक है।

नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा है कि कोविड-19 से संबंधित चिकित्सा आपात स्थितियों से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में तीन सीटों को खाली रखने पर प्रतिबंध हटा दिया गया है।

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