नई दिल्ली। सरकार ने बैंक से रुपयों के लेन-देन से संबंधित नियमों में बड़ा बदलाव किया है। इसके तहत अब बैंक या डाकघर से निर्धारित सीमा से ऊपर पैसों की निकासी करने के लिए पैन व आधार कार्ड की जानकारी देना अनिवार्य होगा।
आप अगर एक वित्तीय वर्ष में 20 लाख रुपये की नकदी निकासी या जमा करते हैं, तो अब बैंक अधिकारी को आपका पैन या आधार कार्ड रखना अनिवार्य होगा। इसके बाद इस कागजात को बैंक आयकर विभाग के पास भेजेगा।
इस संबंध में सीबीडीटी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके पीछे सरकार का मकसद नकदी के लेन-देन को ट्रैक करना है। आपको बता दें कि यह नियम केवल बैंकों या डाकघर के लिए ही नहीं होगा, बल्कि सहकारी सोसाइटियों पर भी लागू होगा।
इसी के साथ आप अगर नया चालू खाता खोलते हैं, तो उसके लिए भी पैन कार्ड जरूरी कर दिया गया है। जानकारों का मानना है कि सरकार इस नए नियम के तहत अर्थव्यवस्था में नकदी को रोकने की कोशिश करेगी।