ध्यान दें! अगर खाते से लिंक नहीं कराया ये, तो लगेगा जुर्माना…

नई दिल्ली। अगर आप एसबीआई के ग्राहक हैं और आपने अपने बैंक खाते से अपना पैन कार्ड लिंक नहीं किया है, तो आपको जुर्माना भी लग सकता है। पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड या बैंक खाते से लिंक करना अनिवार्य है। तो चलिए जानते है इसे लिंक करने के तरीके के बारे में…

सबसे पहले एसबीआई की वेबसाइट www.onlinesbi.com पर लॉग इन करें। फिर स्क्रीन के बाएं पैनल पर दिखाई देने वाले “माई अकाउंट्स” के तहत “प्रोफाइल-पैन पंजीकरण” पर क्लिक करें। इसके बाद नया पेज खुलेगा, यहां खाता संख्या भरें और पैन नंबर इनपुट करें। फिर, सबमिट पर क्लिक करें। फिर आपका अनुरोध प्रोसेसिंग के लिए बैंक की शाखा के पास चला जाएगा। बैंक शाखा आपके अनुरोध को 7 दिनों में प्रोसेस करेगी।

नोट:- अगर आप अभी तक इंटरनेट बैंकिंग के लिए पंजीकृत नहीं हैं, तो आप अपने डेबिट कार्ड विवरण का उपयोग करके ऑनलाइन ऐसा कर सकते हैं।

एसबीआई शाखा के जरिए पैन कार्ड लिंक करने के लिए सबसे पहले अपने पैन कार्ड की एक प्रति लेकर अपनी निकटतम एसबीआई शाखा पर जाएँ। उसके बाद अनुरोध पत्र भरें। फिर पैन कार्ड की जेरोक्स कॉपी के साथ फॉर्म को जमा करें। आवश्यक सत्यापन के बाद शाखा द्वारा लिंकिंग कर दी जाएगी और लिंक किए जाने की जानकारी आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस से मिलेगी।

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