नई दिल्ली। आज से आम आदमी पर महंगाई का बोझ बढ़ने वाला है। जून महीने में जीएसटी काउंसिल ने अपनी बैठक के दौरान घरेलू उपयोग की कई चीजों पर GST लगाने और कुछ चीजों पर जीएसटी दरों में इजाफा करने का फैसला लिया था। आज से ये फैसले प्रभाव में आने वाले हैं। आज से रोजमर्रा की जरूरत के कुछ जरूरी सामान महंगे हो जाएंगे यह जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद से ही तय है।
जानकारी के लिए बता दें कि, चंडीगढ़ में बीते 28 व 29 जून को केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई थी। काउंसिल की दो दिवसीय बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि बैठक में जिन चीजों पर जीएसटी चार्ज किया जाता है उनके विभिन्न समूहों के दरों को युक्तिसंगत बनाने के लिए दिए गए कई सुझावों को स्वीकार कर लिया गया है। कई चीजों पर लगने वाली जीएसटी दरों में बदलाव किए गए हैं। वित्त मंत्री ने यह भी कहा था कि ये बदलाव आज से यानी 18 जुलाई से प्रभावी हो जाएंगे।
जीएसटी काउंसिल की बैठक में डिब्बाबंद या लेबल लगे दही, लस्सी, पनीर, शहद, मछली, सूखा सोयाबीन, सूखा मखाना और मटर जैसे उत्पादों, गेहूं व अन्य अनाज के अलावे मूढ़ी या मुरमुरे पर पांच प्रतिशत जीएसटी लगाने का फैसला लिया गया था। अब तक इन चीजों पर लगने वाली जीएसटी में छूट मिलती थी।
उसी तरह विभिन्न पेय पदार्थों के टेट्रा पैक और बैंक की तरफ से जारी किए जाने वाले चेकबुक पर सेवा कर 18 प्रतिशत वहीं एटलस समेत नक्शे तथा चार्ट पर 12 प्रतिशत जीएसटी लगाने का प्रावधान किया गया है। ऐसे में ये उत्पाद 18 जुलाई के बाद से महंगे हो जाएंगे।
यहां राहत की बात बस इतनी है कि काउंसिल की बैठक में यह साफ तौर पर कहा गया था कि खुले में बिकने वाले बिना ब्रांड वाले उत्पादों पर अभी जीएसटी चार्ज नहीं किया जाएगा। ऐसे में हमारे पास महंगाई की मार से बचने के लिए पैकेटबंद चीजों की जगह खुली चीजों के इस्तेमाल का विकल्प बना रहेगा।
होटलों और अस्पतालों में निजी कमरा बुक कराना होगा महंगा:-
अभी तक 1000 रुपए से कम किराया वाले सस्ते या बजट होटलों में ठहरने पर हमें कोई जीएसटी चार्ज नहीं देना पड़ता था पर 18 जुलाई के बाद ऐसे होटलों में ठहरने पर 12 प्रतिशत की दर से जीएसटी चुकानी पड़ेगी। वहीं, अस्पताल में भर्ती मरीजों के लिये पांच हजार रुपये से अधिक का कमरा (आईसीयू के अतिरिक्त) बुक कराने पर भी पांच प्रतिशत की दर से जीएसटी चार्ज की जाएगी। ऐसे में, इस चार्ज के लगने के बाद आज से इलाज भी महंगा हो जाएगा।
शवदाहगृह, सड़क, पुल और मेट्रो का निर्माण होगा महंगा :-
जीएसटी काउंसिल की बैठक में लिए गए फैसले के अनुसार अब शवदाहगृह, सड़क, मेट्रो, पुल, रेलवे और वेस्ट प्रोसिंग मशीनरी लगाने का काम करवाने पर भी अब 12 की जगह 18 प्रतिशत जीएसटी चुकानी पड़ेगी।