नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने सिगरेट और अन्य तंबाकू जनित पदार्थों की पैकिंग के लिए नए निर्देश जारी किए हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी निर्देशों के मुताबिक, अब सिगरेट और अन्य उत्पादों के पैकेटों पर बड़े अक्षरों में ‘तंबाकू सेवन यानी अकाल मृत्यु’ लिखना होगा। इससे पहले तंबाकूजनित पदार्थों के पैकेट पर तंबाकू यानी दर्दनाक मौत लिखा होता था।
21 जुलाई को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से संशोधित नियम जारी किए गए हैं। ये नए नियम 1 दिसंबर 2022 से लागू होंगे। इसके अलावा पैकेट के पिछले हिस्से में काली पृष्ठभूमि पर सफेद अक्षरों में आज ही छोड़े, कॉल करें 1800-11-2356 लिखा होगा।
किसी भी तरह का तंबाकू या उससे युक्त पदार्थ किसी नाबालिग को बेचना बाल न्याय अधिनियम 2015 की धारा 77 का उल्लंघन है। इस कानून के तहत आरोपित को सात वर्ष तक की कैद और एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाने का भी प्रावधान है।
WHO के आंकड़ों के अनुसार दुनियाभर में तंबाकू के सेवन से तकरीबन 80 लाख मौतें हर साल होती हैं। तंबाकू का इस्तेमाल रोकने के लिए हर साल 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। इस दिन तंबाकू के खतरे के बारे में दुनियाभर के लोगों को जागरूक किया जाता है।