OBC आरक्षण मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई

लखनऊ। उत्‍तर प्रदेश के नगर निकाय चुनाव में OBC आरक्षण मुद्दे पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई में प्रदेश सरकार बिंदुवार पक्ष रखेगी। इसके लिए मंगलवार को नगर विकास विभाग के अधिकारी पूरे दिन तैयारी में जुटे रहे।

सूत्रों के अनुसार प्रदेश सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट को बताया जाएगा कि पिछड़ों को आरक्षण देने में सभी नियमों का पालन किया गया है। ट्रिपल टेस्ट के फॉर्मूले पर अमल के लिए आयोग का गठन भी कर दिया गया है। सरकार कोर्ट से आरक्षण देकर ही चुनाव कराने का अनुरोध भी करेगी।

मालूम हो कि OBC आरक्षण को लेकर इलाहाबाद के लखनऊ बेंच के फैसले के खिलाफ नगर विकास विभाग ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुज्ञा याचिका (एसएलपी) दाखिल की है। सूत्रों का कहना है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के समक्ष बिंदुवार पक्ष रखेगी। कोर्ट के समक्ष पूर्व के चुनावों में आरक्षण देने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी जाएगी।

यह भी बताया जाएगा कि पूर्व के आधार पर ही इस बार भी ओबीसी को आरक्षण देने की व्यवस्था बनाई गई है, लेकिन हाईकोर्ट के संतुष्ट न होने पर सरकार नए सिरे से आरक्षण देने को तैयार है और इसके लिए आयोग का गठन भी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में सरकार का पक्ष रखने के लिए नगर विकास विभाग ने इसके चुनिंदा अधिकारियों को लगाया है। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला यह तय करेगा कि उत्‍तर प्रदेश में निकाय चुनाव कब होगा।

 

 

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