जातीय जनगणना बिहार: सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार

नई दिल्‍ली। बिहार में हो रही जाति आधारित जनगणना के खिलाफ दायर याचिकाओं को सुनने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। बिहार में जाति आधारित जनगणना करवाने के नीतीश कुमार सरकार के फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत में दाखिल याचिकाओं की सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है।  कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को संबंधित उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने और कानून के मुताबिक उचित कदम उठाने की अनुमति दी है। बता दें कि बिहार निवासी अखिलेश कुमार ने बिहार सरकार के जातीय जनगणना कराने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।

याचिका में कहा गया था कि जातीय जनगणना का नोटिफिकेशन मूल भावना के खिलाफ है और यह संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन है। याचिका में जातीय जनगणना की अधिसूचना को खारिज करने की मांग की गई थी। अखिलेश कुमार के अलावा हिंदू सेना नामक संगठन ने भी जातीय जनगणना की अधिसूचना पर रोक की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इस याचिका में आरोप लगाया गया था कि जातिगत जनगणना कराकर बिहार सरकार देश की एकता और अखंडता को तोड़ना चाहती है। उल्लेखनीय है कि बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने बीती 6 जून को जातीय जनगणना की अधिसूचना जारी कर दी थी।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *