Delhi Liquor Scam: दिल्ली आबकारी नीति मामले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को ईडी मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट से राहत नहीं मिली है. मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 11 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है. अभी वह तिहाड़ जेल में बंद है.
मिली जानकारी के मुताबिक, कोर्ट ने आज मामले की विस्तार से सुनवाई की. राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा कि ईडी द्वारा आरोपी व्यक्तियों को कई दस्तावेज दाखिल करना बाकी है. इस बीच कोर्ट ने वकीलों से नाराजगी जताते हुए कहा कि 207 सीआरपीसी का अनुपालन जल्द पूरा करें ताकि सुनवाई शुरू हो सके. कोर्ट ने ईडी को भी नोटिस जारी किया है. बेनॉय बाबू की अंतरिम जमानत याचिका पर बहस के लिए 24 नवंबर की तारीख तय की गई है.
दिल्ली आबकारी नीति मामले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और AAP नेता मनीष सिसोदिया को ED के मुख्य मामले में सुनवाई से पहले राउज एवेन्यू कोर्ट लाया गया। pic.twitter.com/0fMAsK4IFZ
— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 21, 2023
एक दिन की पत्नी से मिली थी मिलने की इजाजत
दिल्ली कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को छोटी दिवाली के दिन सुबह 10 बजे से शाम चार बजे तक पत्नी से मिलने की अनुमति दी थी. पत्नी से मिलने के बाद वे फिर से पुलिस वाहन में तिहाड़ जेल चले गए. इससे पहले हाईकोर्ट ने जून में भी उन्हें पत्नी से मिलने की अनुमति दी थी, लेकिन वह मुलाकात नहीं कर सके थे. उस समय पत्नी की तबीयत अचानक बिगड़ जाने के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था. बता दें कि उनकी पत्नी सीमा मल्टीपल स्केलेरोसिस से पीड़ित हैं.
क्या है मामला?
कथित शराब घोटाले के समय सिसोदिया दिल्ली के आबकारी मंत्री थे. उन्हें इस वर्ष फरवरी माह में सीबीआई ने गिरफ्तार किया था. बाद में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने भी मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया. दोनों ही मामलों में निचली अदालत और उच्च न्यायालय में उनकी जमानत याचिका ठुकरा चुके हैं. निचली अदालत ने कहा था कि उन्होंने आबकारी नीति में बदलाव कर घोटाले में मुख्य भूमिका निभाई. दिल्ली हाई कोर्ट ने भी मनीष सिसोदिया पर लगे आरोपों को गंभीर बताते हुए बेल से मना कर दिया था.
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