Chandigarh Mayor Election: चंडीगढ़ मेयर चुनाव में हुई गड़बड़ी के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को ऐतिहासिक फैसला सुनाया. सुप्रीम कोर्ट ने पुराने नतीजों को खारिज करते हुए आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार को मेयर घोषित कर दिया. चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय बेंच ने मेयर चुनाव में अमान्य किए गए 8 बैलेट पेपर मान्य माने जाने का आदेश दिया है.
मामले की सुनवाई करते हुए पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता को 12 वोट मिले थे. आठ मतों को गलत तरीके से अमान्य करार दे दिया गया. बाद में ये 8 वोट याचिकाकर्ता के पक्ष में पाए गए. इस तरह 8 मतों को जोड़ देने पर याचिकाकर्ता के 20 वोट हो जाते हैं. लिहाजा, आम आदमरी पार्टी पार्षद और याचिकाकर्ता कुलदीप कुमार को चंडीगढ़ नगर निगम के महापौर पद पर निर्वाचित घोषित किया जाता है. पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह द्वारा बीजेपी प्रत्याशी को विजेता घोषित करने का फैसला अमान्य है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पीठासीन अधिकारी ने पहले तो महापौर चुनाव की प्रक्रिया में गैरकानूनी तरीके से तब्दीली की. इसके बाद उन्होंने 19 फरवरी को इस कोर्ट के सामने झूठ बोला. इससे पहले कोर्ट ने 30 जनवरी को हुए मतदान के बैलेट पेपर की जांच की. इसके बाद अदालत ने कहा कि आप उम्मीदवार के पक्ष में डाले गए आठ वोटों पर अतिरिक्त निशान थे. निशान लगे बैलेट पेपर गिने जाएंगे, जिसके बाद विजेता का नाम घोषित होगा. वहीं सुप्रीम कोर्ट की टिप्प्णी के बाद आम आदमी पार्टी में जश्न शुरू हो गया है.
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