HP: सांप्रदायिक तनाव को लेकर 26 जून तक लागू रहेगी धारा 163, इन चीजों पर रहेगा प्रतिबंध

HP: हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के पांवटा साहिब क्षेत्र के गांवों में सांप्रदायिक तनाव की आशंका के चलते लगाई गई निषेधाज्ञा 26 जून तक बढ़ा दी गई है। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। 13 जून को हिंदू-मुस्लिम जोड़े के कथित रूप से भाग जाने को लेकर दो समूहों के बीच झड़प हो गई थी।

26 जून तक लागू रहेगी धारा 163

गुरुवार रात जारी एक आदेश में कहा गया कि सांप्रदायिक तनाव और अस्थिर कानून व्यवस्था की स्थिति के चलते, पांवटा उपमंडल के माजरा पुलिस थाने के अंतर्गत आने वाले पांच गांवों – कीरतपुर, मालियो, फतेहपुर, मिसरवाला और माजरा – में 13 जून से लगाई गई निषेधाज्ञा को जिला मजिस्ट्रेट प्रियंका वर्मा ने 26 जून तक बढ़ा दिया है।

इन चीजों पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNS) 2023 की धारा 163 के तहत जारी आदेश के अनुसार इन गांवों की सीमाओं के भीतर पांच या अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने, घातक हथियार लेकर चलने, सार्वजनिक रैली करने, जुलूस निकालने या भूख हड़ताल करने, किसी भी प्रकार की ज्वलनशील सामग्री लेकर चलने, सार्वजनिक स्थानों पर पथराव या कोई आपत्तिजनक सामग्री फेंकने और भड़काऊ भाषण या सांप्रदायिक अथवा राज्य विरोधी भाषण देने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

सांप्रदायिक तनाव की हालात अस्थिर

जिलाधिकारी ने कहा कि उन्हें जिला पुलिस प्रमुख निश्चिंत सिंह नेगी से रिपोर्ट मिली है कि पूर्व में किए गए निवारक उपायों के बावजूद नेताओं द्वारा सार्वजनिक तौर पर भड़काऊ भाषण दिए जाने की हालिया घटनाओं समेत सांप्रदायिक तनाव की स्थिति के कारण कानून-व्यवस्था संबंधी हालात अस्थिर बने हुए हैं।

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