UP: प्रशासन ने 10 वर्ष के बाद जारी किया नया डीएम सर्किल रेट, अब जमीन, मकान, दुकान खरीदना होगा और महंगा

UP: राजधानी लखनऊ में 10 साल बाद नया डीएम सर्किल रेट जारी किया गया है। नए सर्किल रेट के तहत कृषि भूमि पर 15%, व्यावसायिक जमीन पर 25% और बहुमंजिला इमारतों की दरों में 20% की बढ़ोतरी की गई है। वहीं दुकान, कार्यालय और गोदाम जैसी संपत्तियों पर औसतन 20% तक सर्किल रेट बढ़ाए गए हैं। यह संशोधित दरें 1 अगस्त से प्रभाव में आएंगी। हालांकि इसके प्रभाव में आने से पहले आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा।

2015 का सर्किल रेट

इससे पहले 2015 में जब नया सर्किल कृषि भूमि पर 15, व्यावसायिक पर 25 और बहुमंजिला भवनों में 20 फीसदी तक बढ़ोतरी रेट तय किया गया था, उस दौरान कुछ ऐसे स्थान थे, जहां दुकान, कार्यालय व गोदाम के रेट कम थे। इसे विसंगति मानते हुए इस बार दूर किया गया है। ऐसी जगहों के रेट 40 फीसदी तक बढ़ाए गए हैं। अब इनमें समानता हो गई है।


बिजनेस एक्टिविटी पर तय होंगे रेट

अगर किसी गैर-कृषि जमीन के पास दुकान या गोदाम जैसी व्यावसायिक गतिविधियां हैं, तो उस जमीन की कीमत में 20% की बढ़ोतरी होगी। अगर ऐसी जमीन बेची जा रही है, तो उसकी कीमत 50% ज्यादा मानी जाएगी। वहीं, खेती की जमीन पर लगे फलदार या बिना फल के पेड़ों की कीमत पहले जैसी ही रहेगी, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है।

सुझाव और आपत्तियों की मांग

प्रशासन ने प्रस्तावित दरों पर जनता से सुझाव और आपत्तियां भी मांगी हैं। आम लोग 2 जुलाई से 17 जुलाई तक, सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच अपने सुझाव/आपत्तियां संबंधित उप निबंधक कार्यालयों या सहायक महानिरीक्षक निबंधन कार्यालय में दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा दो ईमेल आईडी — aiglko01@gmail.com और aiglko02@gmail.com — पर भी ईमेल के जरिए आपत्ति भेजी जा सकती है। समाधान 27 जुलाई तक किया जाएगा।

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