चुनाव आयोग ने वोटरों को दी बड़ी राहत, अब बिना दस्तावेज के भी जमा होगा गणना फॉर्म

Bihar election: बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान बिना दस्तावेज के भी गणना फॉर्म जमा हो सकेगा. ऐसा करनेवाले मतदाताओं का नाम भी मतदाता सूची के प्रारूप (ड्रॉफ्ट रोल) में शामिल कर लिया जाएगा. हालांकि, सत्यापन के दौरान जरूरी दस्तावेज बीएलओ के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा. 26 जुलाई तक ऑनलाइन या ऑफलाइन ये गणना फॉर्म हर हाल में मतदाताओं को भरकर जमा करना होगा. चुनाव आयोग ने अपने इस ताजा फैसले से मतदाता सूची के पुनरीक्षण के दौरान मतदाताओं को बड़ी राहत दी है.

बीएलओ के पास मतगणना फार्म होगा जमा

बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (सीईओ) विनोद सिंह गुंजियाल ने बताया कि  मतदाता तत्काल केवल गणना फॉर्म ही भरकर बीएलओ के पास जमा करा दें. उनका नाम प्रारूप मतदाता सूची में शामिल हो जाएगा . निर्वाचन आयोग की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार बिहार में अब तक 1 करोड़ 21 लाख 1 हजार 674 मतदाताओं ने गणना प्रपत्र भर कर BLO को जमा कर दिया है.

सर्वेक्षण अभियान चलाकर दस्तावेज लेने की प्रक्रिया

गणना फॉर्म प्राप्त कर बीएलओ तत्काल उसे ऑनलाइन अपलोड कराएंगे. उन्होंने बताया कि राज्य के 2003 के मतदाता सूची में अंकित कुल 7.90 करोड़ मतदाताओं में 4.96 करोड़ को पहले से ही कोई भी दस्तावेज देने की बाध्यता नहीं है. शेष करीब तीन करोड़ मतदाताओं से ही दावा-आपत्ति के दौरान विशेष सर्वेक्षण अभियान चलाकर दस्तावेज लेने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी.

कैसे होगी स्थानीय जांच?

निर्वाचन आयोग के सूत्रों के अनुासर वीआरओ स्पॉट पर जाकर मतदाताओं से मिलकर यह सुनिश्चित करेंगे कि फॉर्म भरने वाले की उम्र 18 साल है, वह कब से यहां रह रहा है, स्थानीय लोगों से बात कर और उपलब्ध साक्ष्य एवं अन्य दस्तावेज के आधार पर फैसला लेंगे.

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