Bihar Teacher Transfer: बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026 को मंजूरी दी गई. यह नियम प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालयों के नियमित शिक्षकों, प्रधान शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों पर लागू होंगे. नई व्यवस्था के तहत ट्रांसफर प्रक्रिया को पारदर्शी नियम आधारित और शिक्षकों की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए संचालित किया जाएगा.
नई ट्रांसफर नियमावली के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:
प्राथमिकता (नंबर सिस्टम): ट्रांसफर और पोस्टिंग मेरिट और वरीयता अंकों के आधार पर होगी. सबसे पहली प्राथमिकता असाध्य/गंभीर बीमारियों से पीड़ित शिक्षकों और दिव्यांग शिक्षकों को मिलेगी.
ऑनलाइन होगा पूरा ट्रांसफर: नई नियमावली लागू होने के बाद शिक्षक ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन कर सकेंगे. आवेदन से लेकर विद्यालय चयन समिति की अनुशंसा, संस्थान आदेश और अपील तक की पूरी प्रक्रिया डिजिटल माध्यम से पूरी होगी.
महिला शिक्षकों के लिए नियम: 40 वर्ष से अधिक उम्र की अविवाहित महिला शिक्षकों को मनचाही पोस्टिंग में वरीयता मिलेगी. सामान्य स्थिति में महिला शिक्षकों को उनके गृह पंचायत के बजाय उसी प्रखंड की नजदीकी पंचायत में पदस्थापित किया जाएगा.
पुरुष शिक्षकों के लिए नियम: सामान्य स्थिति में पुरुष शिक्षकों को गृह प्रखंड (Home Block) के बजाय उसी जिले के किसी नजदीकी प्रखंड में पदस्थापित किया जाएगा.
सामान्य स्थानांतरण: सामान्य शिक्षकों को ट्रांसफर के लिए न्यूनतम 5 साल की सेवा पूरी करनी होगी.
गलत दावों पर कार्रवाई: बीमारी या दिव्यांगता के नाम पर फर्जीवाड़ा रोकने के लिए मेडिकल बोर्ड जांच करेगा. गलत दावा करने वाले शिक्षकों पर दंडात्मक कार्रवाई होगी.
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