जंतर-मंतर और कनॉट प्लेस में धारा-163 लागू, 11 मेट्रो स्टेशन बंद

Jantar Mantar Protest: गांधी जयंती के मौके पर दिल्ली में प्रस्तावित प्रदर्शन को देखते हुए राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. छात्र संगठनों, लेफ्ट संगठनों, यूथ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की ओर से प्रदर्शन का आह्वान किया गया है.

दिल्ली पुलिस ने नई दिल्ली के संवेदनशील इलाकों में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा-163 लागू कर दी है. इसके तहत जंतर-मंतर और कनॉट प्लेस सहित संबंधित क्षेत्रों में बिना अनुमति लोगों के एकत्र होने, जुलूस निकालने, धरना देने या प्रदर्शन करने पर रोक रहेगी. पुलिस ने यातायात व्यवस्था को लेकर भी कुछ प्रतिबंध लागू किए हैं. दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बॉर्डर पर भी सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ाई गई है.

VVIP इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा बल

प्रदर्शन की घोषणा के बाद से ही दिल्ली पुलिस ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैयारियां शुरू कर दी थीं. नई दिल्ली के VVIP क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है. पुलिस के अलावा अर्धसैनिक बलों की भी तैनाती की गई है.

पोस्टर-बैनर और नारेबाजी पर रोक

पार्लियामेंट स्ट्रीट सब-डिविजन के तहत जारी आदेश में कई तरह की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया गया है. बिना अनुमति पोस्टर या बैनर लेकर चलने, नारे लगाने और भाषण देने की भी अनुमति नहीं होगी. इसके अलावा हथियारों तथा लाठी, डंडे, भाले और तलवार जैसी वस्तुओं को लेकर चलने पर भी रोक लगाई गई है.

पुलिस ने जारी किया सार्वजनिक नोटिस

नई दिल्ली जिला पुलिस ने सार्वजनिक नोटिस जारी कर कहा है कि सुरक्षा और यातायात को सुचारू बनाए रखने के लिए BNSS, 2023 की धारा-163 लागू की गई है. नियमों का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है.

11 मेट्रो स्टेशनों पर एंट्री-एग्जिट बंद

प्रदर्शन को देखते हुए DMRC ने अगले आदेश तक 11 मेट्रो स्टेशनों पर एंट्री-एग्जिट बंद कर दिया है. हालांकि इंटरचेंज की सुविधा जारी रहेगी.

इसे भी पढ़ें:-पीएम किसान की 24वीं किस्त को लेकर ताजा अपडेट, यहां जानें

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *