प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पीएसी कांस्टेबल से प्रशिक्षण भत्ते की वसूली कार्रवाई पर रोक लगा दी है और राज्य सरकार से याचिका पर एक माह में जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव मिश्र ने वीर सिंह की याचिका पर दिया है। याची का कहना है कि उसे 33वीं वाहिनी पीएसी कांस्टेबल में प्रशिक्षण का कार्य दिया गया। शासनादेश के अनुसार प्रशिक्षक को 15 फीसदी भत्ता दिया गया। बाद में आदेश जारी हुआ कि भत्ता केवल डीओटी/डी टीएस प्रशिक्षित लोगों को ही मिलेगा। गैर प्रशिक्षित को दिए गए भत्ते को वापस लिया जाए। तीन जून 20 को जारी इस आदेश पर अप्रैल 21 में कार्यवाही शुरू हुई तो चुनौती दी गई। याची के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि शासनादेश के अनुसार प्रशिक्षण संस्थान में नियुक्त प्रशिक्षक को भत्ता पाने का हकदार माना गया है तो उसे निरस्त कर वसूली आदेश देना अवैध है।