हाईकोर्ट ने दरोगा पदोन्नति परीक्षा का परिणाम घोषित करने पर लगाई रोक

उत्तराखंड। नैनीताल हाईकोर्ट ने फरवरी 2021 में हुई दरोगा पदोन्नति परीक्षा का परिणाम घोषित करने पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ के समक्ष कांस्टेबल आशीष त्यागी की याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में कहा गया कि फरवरी 2021 में कांस्टेबल से एसआई/प्लाटून कमांडर पद पर पदोन्नति के लिए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने परीक्षा कराई थी। आयोग ने दो बार इसकी आंसर-की जारी की। पहली आंसर-की में दिए गए प्रश्नों का उसने सही उत्तर दिया था, लेकिन दूसरी आंसर-की में उसके एक सवाल को गलत बताया गया। जब उसने आरटीआई के तहत पुलिस भर्ती केंद्र नरेंद्रनगर और अन्य से जानकारी मांगी तो उसका जवाब सही था। याचिका में कहा गया कि उसके जिस प्रश्न को गलत बताया गया था वह था-गार्ड की ताकत क्या है और याचिकाकर्ता ने इसका जवाब दिया था-एक हेड कांस्टेबल और तीन कांस्टेबल। उसका यह उत्तर सही था। याचिकाकर्ता का कहना था कि यदि इस पदोन्नति परीक्षा का परिणाम घोषित होता है और सफल उम्मीदवारों को प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है तो याचिकाकर्ता के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट की एकलपीठ ने पदोन्नति परीक्षा के परिणाम घोषित करने पर रोक लगा दी है।

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