केस दायर करने की बढ़ाई गई समय सीमा दो अक्टूबर को होगी खत्म: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने लिमिटेशन पीरियड में दी गई छूट दो अक्टूबर से खत्म करने का फैसला किया है। यानी अब कोर्ट में याचिकाएं 90 दिन की पूर्व से तय समयावधि में ही दायर करना होंगी। इसमें छूट नहीं दी जाएगी। प्रधान न्यायाधीश एनवी रमण की अध्यक्षता वाली पीठ ने आदेश दिया कि पिछले साल 15 मार्च से इस साल 2 अक्तूबर तक की अवधि लिमिटेशन अवधि के दायर से बाहर रहेगी। इस समयावधि को याचिका दायर करने की निर्धारित अवधि की गणना से छूट मिलेगी। पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि 15 मार्च 2020 से 2 अक्टूबर 2021 के बीच जिन मामलों की याचिका या अपील दायर करने की समयावधि बीत चुकी है, ऐसे सभी मामलों में 3 अक्टूबर 2021 के बाद के 90 दिनों या मूल रूप से बची अवधि, जो भी ज्यादा हो, उसमें याचिका दायर की जा सकेगी। इससे पहले शीर्ष अदालत ने पिछले साल 23 मार्च को संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए 15 मार्च, 2020 से महामारी के कारण अदालतों या न्यायाधिकरणों को अपील के लिए सीमा अवधि अनिश्चित काल के लिए बढ़ाने का आदेश दिया था।

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