श्रमिकों को पांच लाख रूपये तक का इलाज तथा दुर्घटना बीमा का जारी हुआ शासनादेश

लखनऊ। असंगठित क्षेत्र के पंजीकृत कामगारों के लिए प्रदेश में मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने का निर्णय लिया गया है। इसमें पंजीकृत श्रमिकों तथा उनकेपरिवार के सदस्यों को 05 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज मिलेगा। साथ ही दुर्घटना में मृत्यु होने या दिव्यांगता पर उनके परिवार को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इस बाबत अपर मुख्य सचिव श्रम द्वारा शासनादेश जारी कर दिए गए हैं। शासनादेश के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड में पंजीकृत कामगार तथा उनके परिजन इस योजना में इलाज के पात्र होंगे। सरकारी एवं निजी अस्पतालों में प्रति परिवार 05 लाख रूपये तक प्रतिवर्ष इलाज की सुविधा नि:शुल्क प्रदान की जाएगी। वर्तमान में प्रदेश में असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों की संख्या लगभग 4.5 करोड़ है। इसके अलावा मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के तहत कर्मकार की दुर्घटना में मृत्यु होने या दिव्यांगता की दशा में उसके परिजनों को अधिकतम 02 लाख रुपये की आर्थिक सहायता राशि 06 श्रेणियों में देय होगी। राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि दोनों ही योजनाओं का शासनादेश जारी कर दिया गया है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *