उत्तराखंड। उत्तराखंड सरकार ने शुक्रवार को दिवाली बोनस का आदेश जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बृहस्पतिवार को दिवाली बोनस देने की घोषणा की थी। उनकी घोषणा के बाद अपर मुख्य सचिव (वित्त) मनीषा पंवार ने तदर्थ बोनस जारी करने के आदेश जारी कर दिए। कर्मचारी हित में लिए गए निर्णय पर कर्मचारी संगठनों ने सचिवालय में मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। वित्त विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक दिवाली बोनस का लाभ अराजपत्रित श्रेणी के राज्य कर्मचारियों, सरकारी विभागों के वर्कचार्ज कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं व स्थानीय निकायों, जिला पंचायतों के कर्मचारियों और कैजुअल या दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को मिलेगा। समूह ग व घ के कर्मचारियों व समूह ख के सभी कर्मचारियों, जिनका वेतन 4800 तक है, को अधिकतम 7000 रूपये की सीमा तक तदर्थ बोनस का लाभ दिया गया है। उत्तराखंड चुनाव 2022: भाजपा में महिलाओं को चुनाव की कमान, 70 विधानसभाओं में सहप्रभारी बनाया साथ ही पिछले तीन साल या इससे अधिक वर्ष में हर साल कम से कम 240 कार्य दिवस वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को 1184 रुपये बोनस के तौर पर मिलेंगे। सरकार के इस फैसले से 1.60 लाख कर्मचारियों को बोनस का लाभ मिलेगा, जिन पर सरकार 130 करोड़ रूपये खर्च करेगी।