टीएमसी नेता की सदस्यता पर शीघ्र फैसला करें विधानसभा अध्यक्ष: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष से मुकुल रॉय की अयोग्यता पर जल्द निर्णय के लिए कहा। भाजपा के टिकट से चुनाव जीतने वाले मुकुल रॉय तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। कोर्ट ने सुनवाई जनवरी के तीसरे हफ्ते के लिए टालते हुए अनुरोध किया कि स्पीकर तब तक फैसला ले लें। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ विधानसभा अध्यक्ष और विधानसभा के सचिव तथा निर्वाचन अधिकारी द्वारा दायर दो अलग-अलग अपीलों पर सुनवाई कर रही थी। उच्च न्यायालय ने 28 सितंबर को अध्यक्ष से कहा था कि मुकुल रॉय को अयोग्य ठहराने के लिए दायर याचिका पर सात अक्तूबर तक फैसला लें। उच्चतम न्यायालय, जिसने अपीलों पर नोटिस जारी नहीं किया, ने बनर्जी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता ए. एम सिंघवी की दलीलों पर ध्यान दिया कि रॉय को अयोग्य ठहराये जाने के अनुरोध संबंधी याचिका पर 21 दिसंबर को अध्यक्ष के समक्ष सुनवाई होनी है। पीठ ने कहा कि हमें उम्मीद है कि अध्यक्ष 21 दिसंबर 2021 को मामले की सुनवाई करेंगे और कानून के अनुसार इस पर फैसला करेंगे। न्यायालय ने इस मामले में अब अगले साल जनवरी में सुनवाई करेगा।

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