पेड़ों को काटने से पहले दिल्ली मेट्रो को लेनी होगी वन संरक्षक की मंजूरी: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) को चौथे चरण की विस्तार योजना के लिए पेड़ों को काटने से पहले वन संरक्षण अधिनियम के तहत मंजूरी लेनी होगी। कोर्ट ने डीएमआरसी को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) के तहत पेड़ों की कटाई की अनुमति के लिए मुख्य वन संरक्षक के समक्ष एक आवेदन दायर करने का निर्देश दिया है। साथ ही कोर्ट ने निर्देश दिया कि मुख्य वन संरक्षक को एक महीने के भीतर अपनी सिफारिशों के साथ आवेदन पर्यावरण और वन मंत्रालय को देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने डीएमआरसी और जीएनसीटीडी को शहर में पौधे लगाने के लिए कार्य योजना विकसित करने का निर्देश भी जारी किया है। योजना को 12 सप्ताह के भीतर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। केंद्र सरकार को संबंधित नियमों के अनुसार और न्यायालय द्वारा दी गई वन की परिभाषा के अनुसार आवेदन पर विचार करना चाहिए।

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