15 मीटर से कम ऊंचाई वाले भवनों के लिए अग्नि सुरक्षा एनओसी की नहीं रहेेगी बाध्यता

उत्तराखंड। उत्तराखंड में 15 मीटर से कम ऊंचाई वाले भवनों के लिए अग्नि सुरक्षा एनओसी की बाध्यता नहीं रहेेगी। अग्निशमन विभाग से अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए बाध्य नहीं करेगा, लेकिन विकास प्राधिकरणों की ओर से एनओसी मांगने पर अग्निशमन विभाग की ओर से एनओसी जारी की जाएगी। उत्तराखंड अग्निशमन एवं आपात सेवा अग्नि निवारक सुरक्षा अधिनियम में सरकार ने छूट दी है। इस संबंध में गृह विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। 15 मीटर से अधिक ऊंचे या पांच हजार वर्ग मीटर से अधिक कवर्ड एरिया में बने आवासीय भवनों, औद्योगिक व व्यवसायिक भवनों के साथ विस्फोटक व तीव्र ज्वलनशील पदार्थों के भंडारण के लिए अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य रहेगा। अधिनियम के नियमों के अनुसार विभाग भवनों में अग्नि रोकथाम व सुरक्षा के उपायों का निरीक्षण कर सकता है। कमियां पाए जाने पर भवन मालिक को नोटिस जारी किया जाएगा।

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