सुप्रीम कोर्ट ने बिल्डर समूह की याचिका पर तत्काल सुनवाई से किया इनकार

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्डर समूह की उस याचिका पर तत्काल सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया, जिसमें बिगड़ती वायु गुणवत्ता के कारण दिल्ली-एनसीआर में निर्माण गतिविधियों पर लगाए गए पूर्ण प्रतिबंध को हटाने की मांग की गई थी। वरिष्ठ वकील विकास सिंह ने सोमवार को चीफ जस्टिस एनवी रमण की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ के समक्ष डेवलपर्स एंड बिल्डर्स फोरम द्वारा दायर आवेदन का उल्लेख करते हुए दिल्ली-एनसीआर में निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने के आदेश को रद्द करने की मांग की। उन्‍होंने आवेदन पर मंगलवार या बुधवार को सूचीबद्ध करने की मांग करते हुए कहा कि हजारों करोड़ का नुकसान हो रहा है। आज एक्यूआई में सुधार हुआ है। उस आदेश को वापस लिया जाना चाहिए। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि सरकार को फैसला लेने दें। सिंह ने तब कहा कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा 22 नवंबर से निर्माण प्रतिबंध हटाने के बाद न्यायालय द्वारा प्रतिबंध लगाया गया था। जिसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि आवेदन पर 10 दिसंबर को विचार किया जाएगा और उस दिन से पहले सुनवाई नहीं हो सकती है। सनद रहे कि 10 दिसंबर को वायु प्रदूषण मामले पर सुनवाई होनी है।

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