आरटीओ और एआरटीओ कार्यालयों में आवेदन की जांच के बाद जारी होगा नंबर

जम्मू-कश्मीर। जम्मू-कश्मीर में पंजीकृत होने वाले वाहन अब बिना एनओसी के किसी भी राज्य में जा सकेंगी। प्रदेश सरकार ने बीएच (भारत) सीरीज की पंजीकरण प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस सीरीज में वाहन का पंजीकरण करवाने के लिए डीलर प्वाइंट पर आवेदन करना पड़ेगा, जिसके बाद आरटीओ और एआरटीओ कार्यालयों में आवेदन की जांच कर नंबर जारी किया जाएगा। जम्मू-कश्मीर नंबर के मुकाबले भारत सीरीज में पंजीकरण करवाना महंगा होगा। जेके नंबर के वाहनों का पंजीकरण 15 वर्षों के लिए होता है, जबकि भारत सीरीज में पंजीकरण दो वर्ष के लिए होगा और नौ फीसदी पंजीकरण शुल्क देना होगा। प्रदेश के विभिन्न वाहनों डीलर पर भारत सीरीज में पंजीकरण के लिए आवेदन हो रहे हैं। बीएच सीरीज में पंजीकरण का सबसे बड़ा लाभ ट्रांसफरेबल जॉब वाले लोगों को होगा, जो एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते रहते हैं। अब इन लोगों को हर बार दूसरे राज्य में जाने पर अपने वाहनों के पंजीकरण प्रमाण पत्र को स्थानांतरित नहीं करना पड़ेगा।

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