नई दिल्ली। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने बुधवार को आदेश जारी किया है कि राजधानी में वीकेंड कर्फ्यू शुक्रवार रात 10 बजे शुरू होगा और सोमवार सुबह 5 बजे समाप्त होगा। जिसका निर्णय उपराज्यपाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया है। इस आदेश के मुताबिक, प्रतिदिन रात 10 बजे से सुबह पांच बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। मेट्रो व बसों को अब सौ प्रतिशत क्षमता से चलाया जाएगा तथा आवश्यक सामान लाने के लिए गाड़ियों का अवागमन जारी रहेगा जिसके लिए अलग से पास बनाने की जरूरत नहीं होगी और साथ ही नौकरी पेशा लोगों को भी नहीं रोका जाएगा जो दिल्ली से सटे शहरों में काम करते हैं।
लेकिन कोरोना प्रोटोकाल का सख्ती के साथ पालन करना होगा। खासकर मास्क नहीं लगाने वालों का 2000 रुपये का चालान किया जाएगा तथा थूकने और शारीरिक दूरी का पालन नहीं करने वालों का भी 2000 रुपये का ही चालान होगा। मिली जानकारी के अनुसार, दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, विभागाध्यक्ष, डीएम और डीसीपी वीकेंड से जुड़ी ताजा गाइडलाइन और आदेश को सख्ती से लागू करेंगे। डीडीएमए द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि इमरजेंसी सेवा में काम कर रहे अधिकारियों को आइ कार्ड दिखाने पर इस कर्फ्यू से छूट मिलेगी तथा साथ ही मीडियाकर्मियों को भी पहचान पत्र दिखाने पर आवागमन की इजाजत मिलेगी।