नई दिल्ली। पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक मामले में केंद्र सरकार पंजाब पुलिस पर एसपीजी एक्ट के तहत कार्रवाई करने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक एसपीजी अधिनियम के प्रावधानों के तहत केंद्र सरकार जिम्मेदार अधिकारियों को दिल्ली तलब कर सकती है और उन पर आवश्यक कार्रवाई भी की जा सकती है।
वहीं इंडियन एक्सप्रेस में छपी रिपोर्ट के मुताबिक एक सरकारी सूत्र के हवाले से लिखा गया है कि पंजाब में बुधवार को जो कुछ भी हुआ वह एसपीजी एक्ट का उल्लंघन है। क्योंकि राज्य सरकार, एसपीजी के तहत निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन करवाने में विफल रही। इस दौरान एसपीजी एक्ट की धारा 14 के तहत राज्य सरकार पीएम के कार्यक्रम के दौरान एसपीजी को सभी सहायता प्रदान करने के लिए बाध्य है। बता दें कि भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की बंगाल रैली के दौरान दिसंबर, 2020 में भी सुरक्षा में चूक हुई थी। तब कथित रूप से तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनके काफिले पर हमला कर दिया था।
इसके बाद केंद्र ने तीन आईपीएस अधिकारियों को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली तलब किया था। यह तीनों अधिकारी नड्डा के सुरक्षा प्रभारी थे। हालांकि, ममता बनर्जी सरकार द्वारा रिलीव न किए जाने के कारण तीनों अधिकारी बंगाल में ही बने रहे। इसके बाद गृह मंत्रालय ने तब राज्य के मुख्य सचिव व डीजीपी से पूरे मामले की रिपोर्ट तलब की थी और उन्हें बैठक के लिए दिल्ली बुलाया था। हालांकि, न तो राज्य की ओर से कोई रिपोर्ट दिल्ली भेजी गई और न ही अधिकारी दिल्ली की बैठक में शामिल हुए।
राज्य ने इस मामले में कहा कि वह इसकी खुद जांच कर रहा है। बता दें कि पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक मामले में पंजाब सरकार की ओर से भी उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है। उधर, पीएम की सुरक्षा में बड़ी चूक बताते हुए गृह मंत्रालय ने भी पंजाब सरकार से रिपोर्ट मांगी है और जिम्मेदारी तय करने के निर्देश दिए हैं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की गई है, जिस पर आज से सुनवाई होनी है।