जम्मू में नौ और माइक्रो कंटेनमेंट जोन हुए घोषित, धारा 144 लागू

जम्‍मू-कश्‍मीर। जिला जम्मू में कोविड संक्रमण के बढ़ते मामलों ने चिंता बढ़ा दी है। जिला प्रशासन की ओर से नौ और क्षेत्रों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया। इन जोन में धारा 144 लागू करके आपात सेवाओं को छोड़कर सामान्य आवाजाही पूर्ण रूप से बंद रखी गई है। संबंधित क्षेत्रों में सौ फीसदी कोविड परीक्षण को अनिवार्य किया गया है। इस साल अब तक करीब बीस क्षेत्रों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाया जा चुका है। जिला मजिस्ट्रेट जम्मू अंशुल गर्ग की ओर से नगरोटा तहसील के तहत हॉस्टल सैनिक स्कूल नगरोटा के भीतर और आसपास के क्षेत्र को माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। जम्मू तहसील के मेरिडेन पैलेस, जेडीए प्लाट न्यू रिहाड़ी जम्मू के निकट गली, जम्मू साउथ तहसील के मकान नंबर सेक्टर 5 गुरुद्वारा माडल टाउन गंग्याल के निकट गली, पुलिस हेटक्वार्टर पनामा चौक जम्मू के आसपास क्षेत्र, जम्मू वेस्ट तहसील के टेलीफोन टावर्स, विजय नगर कैंप रोड तालाब तिल्लो जम्मू के निकट गली के आसपास पाबंदी लगाई गई है। वहीं नगरोटा तहसील के भारत शिव आश्रम, पंजग्राई नगरोटा के निकट गली, जम्मू साउथ तहसील के मकान नंबर 272 दुर्गा मंदिर, शास्त्रीनगर जम्मू के निकट गली, बाहू तहसील के मकान नंबर 5 सेक्टर 1ए, एक्सटेंशन छन्नी हिम्मत जम्मू के नकिट गली और जम्मू नार्थ तहसील के मकान नंबर 25 सेक्टर 2 पंडोका कालोनी पलोड़ा के निकट गली को माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। इन क्षेत्रों में सामान्य गतिविधियों की छूट नहीं दी जाएगी।

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