नई दिल्ली। जिन लोगों के पास ग्रामीण डाक जीवन बीमा (RPLI) और डाक जीवन बीमा (PLI) पॉलिसी हैं। उन्हें 17 जनवरी से बीमा प्रीमियम का ऑनलाइन भुगतान करते समय मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) शुल्क चुकाना होगा। डाक विभाग ने 18 जनवरी को इसका ऐलान कर दिया है। डाक विभाग ने नोटिफिकेशन में कहा है कि सरकारी पोर्टल से अधिकृत बैंक और उनके पीजी/पीजीए को कोई एमडीआर भुगतान नहीं किया जाएगा। सभी एमडीआर का भुगतान ग्राहक/कार्ड धारक से होगा। PLI/RPLI ऑनलाइन प्रीमियम भुगतान लेन-देन के लिए जरूरी आदेश लागू किए जा रहे हैं।
अब MDR रेट का भुगतान ग्राहक/कार्ड धारक द्वारा होगा, जहां भी ऑनलाइन पीएलआई/आरपीएलआई प्रीमियम भुगतान लेन-देन के लिए लागू हो। यह आदेश 17 जनवरी से प्रभावी हो गया है। पीएलआई पहली बार 1 फरवरी 1884 को लागू किया गया था। यह डाक कर्मचारी सामाजिक कार्यक्रम के रूप में शुरू हुआ और बाद में 1888 में टेलीग्राफ विभाग के कर्मचारियों को शामिल करने के लिए इसका विस्तार किया गया।