जम्मू-कश्मीर। जम्मू-कश्मीर में कोरोना के बढ़ते मामलों तथा ओमिक्रॉन वैरिएंट की मौजूदगी को देखते हुए राज्य प्रशासन ने 64 घंटे के लिए पाबंदियां लगा दी हैं। शुक्रवार 21 जनवरी दोपहर दो बजे से सोमवार 24 जनवरी सुबह छह बजे तक गैर जरूरी आवाजाही पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। इस दौरान आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी प्रकार की गतिविधियां बंद रहेंगी। वहीं वाहनों की आवाजाही पर किसी प्रकार की पाबंदी नहीं रहेगी। होम डिलीवरी भी जारी रहेगी। गर्भवती सरकारी महिला कर्मचारियों को घर से काम करने की छूट दी गई है।
ज्ञात हो कि इससे पहले 14 जनवरी को सरकार ने प्रदेश में गैर-जरूरी गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध शुक्रवार की रात 9 बजे से सोमवार की सुबह 6 बजे तक लगाया था। पाबंदियों के दौरान केवल राशन, सब्जी, दूध-दही, फल व दवा सहित अन्य जरूरी सामानों की दुकानें खुलेंगी। वहीं पेट्रोल पंप व एलपीजी की दुकानें भी खुलीं रहेंगी। इसके अलावा अन्य सभी प्रकार के प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। होम डिलीवरी भी जारी रहेगी। सरकार ने सभी जिलों के डीसी तथा एसएसपी को पाबंदियों का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराने की हिदायत दी है। साथ ही इसका उल्लंघन करने पर कठोर कार्रवाई करने को कहा है।
इस दौरान मुख्य सचिव डॉ. अरुण कुमार मेहता की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई आपदा प्रबंधन विभाग की राज्य कार्यकारी कमेटी और कोविड टास्क फोर्स की बैठक में कोरोना संक्रमण के वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए 64 घंटे की पाबंदियों पर फैसला लिया गया। बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव अटल डुल्लू, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव विवेक भरद्वाज, सड़क एवं भवन निर्माण विभाग के प्रधान सचिव शैलेंद्र कुमार व अन्य संबंधित अधिकारी भी मौजूद रहे।