नई दिल्ली। यदि आप भी किसी व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन हैं, तो आपके लिए राहतभरी खबर है। केरल हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा है कि किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में आने वाले किसी भी आपत्तिजनक मैसेज के लिए ग्रुप एडमिन परोक्ष रूप से जिम्मेदार नहीं होगा।
कोर्ट ने यह फैसला एक मामले की सुनवाई के बाद सुनाया। दरअसल मार्च 2020 में फ्रेंड्स नाम के एक व्हाट्सएप ग्रुप में एक वीडियो शेयर किया गया था, इस ग्रुप को भी याचिकाकर्ता ने ही बनाया था और वही एडमिन थे। याचिकाकर्ता के अलावा दो अन्य भी एडमिन थे जिनमें से एक आरोपी था।
पहले आरोपी के खिलाफ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 67 बी (ए), (बी) और (डी) और यौन अपराध से बच्चों के संरक्षण अधिनियम की धारा 13, 14 और 15 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। बाद में एडमिन होने के नाते याचिकाकर्ता को भी आरोपी बनाया गया, जिसके बाद याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।