नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने एक एडवाइजरी जारी कर केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के सीधे प्रसारण गतिविधियों के किसी भी प्रसारण या वितरण पर रोक लगा दी है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी की गई एडवाइजारी में अपनी सामग्री प्रसारित करने वालों को प्रसार भारती के माध्यम से प्रसारित करने के लिए के निर्देश दिए गए हैं।
इस एडवाइजरी के तहत पहले से प्रसारण कर रहे मंत्रालयों व राज्य सरकारों को 31 दिसंबर, 2023 तक का समय दिया गया है। इस नई एडवाइजरी से तमिलनाडु सरकार द्वारा शुरू किए गए शैक्षिक चैनल कालवी टीवी और आंध्र प्रदेश सरकार के आईपीटीवी के प्रभावित होने की संभावना है, यह प्रसारण डीटीएच प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है।
शुक्रवार को जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि, “केंद्र सरकार का कोई भी मंत्रालय, राज्य व केंद्र शासित प्रदेश की सरकारें भविष्य में प्रसारण गतिविधियों में शामिल नहीं होंगी। अगर उनके द्वारा पहले से ही अपनी सामग्री प्रसारित की जा रही है तो यह अब सार्वजनिक प्रसारणकर्ता प्रसार भारती के माध्यम से किया जाएगा।
केंद्र सरकार ने एडवाइजारी जारी करते हुए कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 246 के अनुसार केवल केंद्र सरकार ही ऐसे विषयों पर कानून बना सकती है। इसके अलावा भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने भी कहा था कि केंद्र और राज्य सरकारों को निजी क्षेत्र के साथ संयुक्त उद्यम को प्रसारण के व्यवसाय में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।