रामपुर। भड़काऊ भाषण देने के मामले में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां दोषी करार हुए और उन्हे तीन साल की सजा सुनाई गई है। साथ ही कोर्ट ने 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। आजम खां को आज ही रामपुर कोर्ट ने आईपीसी की धारा 153-ए, 505-ए और 125 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत दोषी करार दिया था।
सजा के एलान के बाद समाजवादी पार्टी के विधायक आजम खां की विधानसभा सदस्यता जाना तय हो गई है। कोर्ट परिसर के गेट, कलेक्ट्रेट के गेट के साथ-साथ बाहर सड़क पर भी पुलिस तैनात है। आजम खां के खिलाफ 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान मिलक कोतवाली इलाके के खातानगरिया गांव में जनसभा को संबोधित किया था। आरोप है कि उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया था जिससे दो वर्गों में नफरत फैल सकती थी। इसका वीडियो भी वायरल हुआ था।
वीडियो अवलोकन टीम के प्रभारी अनिल कुमार चौहान की ओर से मामले की रिपोर्ट मिलक कोतवाली में दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने विवेचना करते हुए चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी। मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए (मजिस्ट्रेट ट्रायल) निशांत मान की कोर्ट चल रही है।