मेघालय। मेघालय के उच्च न्यायालय ने कोयले के अवैध खनन और उससे जुड़े परिवहन को लेकर चिंता जताई है। मेघालय हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कोयले के अवैध खनन और परिवहन पर रोक लगाने के लिए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) की दस कंपनियों को तैनात करने का आदेश दिया है।
मुख्य न्यायाधीश संजीब बनर्जी की अध्यक्षता वाली पीठ ने सोमवार को एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि राज्य में कुल क्षेत्रफल को देखते हुए, CISF की 10 कंपनियां वाहनों की जांच करने और कोयले के अवैध परिवहन को पूरी तरह से रोकने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए।