Madhyanchal Vidyut Vitran Nigam: मध्यांचल विद्युत वितरण निगम की ओर से बिना मीटर बिजली जलने को लेकर सख्त कदम उठाया गया है। बता दें कि कई जगह कनेक्शन पर मीटर तो लगाए गए होते हैं, लेकिन बिलिंग सिस्टम पर दर्ज नहीं होता है। उसकी जगह दूसरा मीटर दर्ज रहता है। वहीं बड़े बकाएदारों का कनेक्शन नहीं काटा जाता है, लेकिन ऑन रिकार्ड कनेक्शन कटा दिखाया जाता है। इससे निगम को आर्थिक क्षति होती है। इसी संबंध में मध्यांचल निगम के एमडी भवानी सिंह खंगारौत ने सख्त आदेश जारी किया है।
दरसल, मध्याचंल निगम के आदेश में कहा गया है कि स्थलीय निरीक्षण में सड़कों, मुख्य मार्गों के निकट दुकानों-ढाबों, व्यावसायिक केंद्रों, बहुमंजिला इमारतों के परिसरों में बिना मीटर के बिजली जलती पाई गई। जिससे निगम केा आर्थिक क्षति होती है। यदि अब ऐेसा होता है तो पॉवर कॉर्पोरेशन को होने वाले नुकसान की भरपाई संबंधित जेई एवं एसडीओ के वेतन से किया जाएगा। जिसमें कुल नुकसान के एवज में दो तिहाई वसूली जेई एवं एक तिहाई एसडीओ के वेतन से की जाएगी।
इन गड़बड़ियों पर होगी कार्रवाई
आपको बता दें कि दुकान, ढाबा, व्यावसायिक परिसर व बहुमंजिला इमारत में मीटर न लगने की स्थिति में कार्रवाई की जाएगी।इसके साथ ही वर्तमान मीटर बिलिंग सिस्टम पर फीड न होना, मीटर की सील गायब या टूटी होने पर, सही विधा में कनेक्शन का लेजराइज न होना, बड़ी रकम बकाया होने पर कनेक्शन को न काटना, ऑन रिकार्ड कनेक्शन कटा होना और मौके पर चालू पाए जाने पर कार्रवाई होगी।
केंद्रीय अध्यक्ष ने जताई नाराजगी
राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर्स संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष जय प्रकाश ने मध्यांचल निगम एमडी के आदेश पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि किसी भी कर्मचारी एवं अभियंता को दंड देने का अधिकार एमडी को है, लेकिन उसका पक्ष सुने बिना दंड देना गलत है।
इन जिलों में लागू हुआ आदेश
मध्यांचल निगम के तहत आने वाले लखनऊ, रायबरेली, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर, शाहजहांपुर, बरेली, बदायूं, पीलीभीत, बाराबंकी, अयोध्या, बहराइच, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, अंबेडकरनगर, सुल्तानपुर अमेठी में तैनात जेई एवं एसडीओ पर यह आदेश लागू किया जाएगा।