Business Diary News: आज वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि है। ऐसे में अगर आपने भी अभी तक अपना आईटीआर नहीं दाखिल किया है वो तुरंत कर लें क्योकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2023 निर्धारित की गई है। आपको बता दें कि आपके आईटीआर दाखिल करने में देरी होने पर आयकर विभाग आपको नोटिस भेज सकता है और आपको जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। अगर इस दिन भी आप आईटीआर भरने से चूक जाते हैं तो जुर्माने के साथ 31 दिसंबर, 2023 तक बिलेटेड रिटर्न भर सकते हैं। किसी वित्त वर्ष के लिए रिटर्न भरने की मूल समय-सीमा खत्म होने के बाद बिलेटेड रिटर्न भरने का मौका रहता है।
आयकर अधिनियम की धारा 139(1) के तहत किसी आकलन वर्ष के लिए नियत समय-सीमा के भीतर रिटर्न दाखिल नहीं करने पर धारा 234एफ के तहत जुर्माने के साथ बिलेटेड रिटर्न भरने की गुंजाइश रहती है। अगर आयकरदाता की कुल आय 5 लाख से अधिक नहीं है तो उसे 1,000 रुपये जुर्माना भरना होगा। आय 5 लाख से अधिक है तो 5,000 रुपये जुर्माना लगेगा। आय छूट सीमा (2.50 लाख) से कम है तो जुर्माना नहीं लगेगा।
आपको बता दें कि यदि आप 31 दिसंबर, 2023 तक भी आईटीआर दाखिल नहीं करते हैं तो आयकर विभाग आपको कारण बताओ नोटिस जारी कर सकता है। अगर आपका स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो आयकर विभाग अपने कानूनी अधिकार के अनुसार मामले में अभियोजन की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। इसमें संबंधित आयकरदाता को अधिकतम सात साल की कैद की सजा हो सकती है।