Digital Personal Data Protection Law: सरकार ने बड़ी-बड़ी कंपनियों पर नकेल कसने की पूरी तैयारी कर ली है। अब सरकार ने योजना बनाई है कि ऐसी कंमपनिया जो अपने फायदें के लिए कस्टमर का निजी डेटा बेचने व लीक करने का काम करती है उन कंपनियों पर 250 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार के नए प्रस्तावित डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण कानून के संसद में पास होने के बाद इस पर पूरी तरह से नकेल लग जाएगी।
सुत्रों के अनुसार, यदि यह बिल कानून की शक्ल लेता है तो फिर बैंकों, बीमा कंपनियों, रियल एस्टेट और ऑटो-मोबाइल विक्रेताओं, होटल और रेस्तरां व ई-कॉमर्स के साथ सोशल मीडिया कंपनियों पर भी यह कानून लागू हो जाएगा।
कंपनियों को बनाया जाएं जवाबदेह
आपको बता दें कि इस बिल के माध्यम से ग्राहकों के नाम, उनके फोन नंबर या अन्य जानकारी किसी कंपनी द्वारा किसी तीसरे पक्ष को बेचने व लीक करने की स्थिति में यह कानून प्रभावी हो जाएगा। नए कानून को तैयार करने में शामिल एक अधिकारी ने बताया कि सरकार ने यह सुनिश्चित करने पर जोर दिया है कि जो कंपनियां ग्राहकों से सीधे जानकारी प्राप्त करती हैं, उन्हें जवाबदेह बनाया जाए। उनसे किसी भी जानकारी के लीक होने की स्थिति में जुर्माना वसूला जाएगा। इस जुर्माने के तहत एक लीक के लिए 250 करोड़ रुपये तक और कई कंपनियों के साथ डाटा शेयरिंग की स्थिति में इस राशि में इजाफा किया जाएगा। वहीं, एक अधिकारी ने बताया कि डाटा कानून का पूरा कांसेप्ट लोगों की गोपनीयता की रक्षा करना और डाटा के किसी भी अनधिकृत उपयोग से बचाव करना है।
काम खत्म होने पर डेटा डिलीट करना होगा
दरअसल, एक सप्ताह पहले ही संचार और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह बिल लोकसभा में पेश किया था। तब उन्होंने स्पष्ट किया था कि कस्टमर का डेटा प्राप्त करने के बाद प्रत्येक कंपनी को काम समाप्त होने के तुरंत बाद जानकारी को डिलीट करना होगा।