UP Traffic Rules: उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अहम फैसला लिया है. अब 18 साल से कम उम्र के किशोर व किशोरियों पर के दो पहिया या फिर चार पहिया वाहन चलाने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है. यदि कोई भी माता पिता अपने नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने के लिए देता है तो उसे 3 साल की जेल की सजा होगी. साथ ही 25 हजार के जुर्माना लगेगा. उत्तर प्रदेश परिवहन यातायात (UP Traffic) कार्यालय ने यह आदेश शिक्षा निदेशक माध्यमिक को भेजा है. ये आदेश यूपी बाल अधिकार संरक्षण आयोग की ओर से दिए गए निर्देश के बाद जारी किया गया है.
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UP Traffic: अभिभावक होंगे जिम्मेदार
आदेश में कहा गया है कि कोई भी अभिभावक 18 साल से कम उम्र के बच्चों को वाहन चलाने के लिए देगा नहीं तो उसका जिम्मेदार वह खुद होगा. वाहन चलाते समय पकड़े जाने पर इसका जिम्मेदार उनके माता पिता होंगे. ऐसे में अभिभावकों को तीन साल तक की सजा और 25 हजार रुपया जुर्माना लग सकता है. साथ ही वाहन का लाइसेंस एक साल के लिए कैंसिल कर दिया जाएगा.
UP Traffic: सभी जिलों में आदेश जारी
उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने सख्ती से इस आदेश का पालन कराने का निर्णय लिया है. ऐसे में सभी जिलों के अधिकारियों को भी इसके लिए आदेश जारी हो गए हैं. सड़क हादसे के बढ़ते मामलों को देखते हुए परिवहन विभाग ने यह फैसला लेते हुए सभी RM, ARM और RTO को भी निर्देश दिया है.
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