NPS New Rule: 1 अप्रैल 2024 से नेशनल पेंशन स्कीम (National Pension Scheme- NPS) अकाउंट में लॉगिन करने के तरीके में बड़ा बदलाव होने वाला है. इस बदलाव के बाद एनपीएस मैंबर को लॉगिन करने के लिए टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन करना होगा. मतलब अब एनपीएस लॉगिन करने के लिए पेंशन धारको को को पहले अपना आधार सत्यापन करना होगा इसके बाद मोबाइल पर भेंजे गए ओटीपी के माध्यम से लॉगिन करना होगा.
आपको बता दें कि हाल ही में पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने लॉगिन के लिए टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन को अनिवार्य कर दिया है. एनपीएस अकाउंट को फिलहाल सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी (CRA) ऑपरेट करती है. उनका कहना है कि इससे एनपीएस मैंबर अपने अकाउंट को पहले से ज्यादा सिक्योर कर पाएंगे.
NPS New Rule: कैसे काम करेगा टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन?
- PFRDA की ओर से पहले ही स्पष्ट कर दिया गया है कि एपीएस मैंबर को लॉगिन आईडी को आधार से लिंक किया जाएगा. ऐसे में मैंबर्स को अकाउंट लॉगिन करने के लिए ओटीपी भरना होगा. इससे एनपीएस अकाउंट की सुरक्षा बढ़ेगी.
- वहीं, एनपीएस अकाउंट में लॉगिन करने के लिए सबसे पहले आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालना होगा. फिर आधार ऑथेंटिकेशन के बाद लिंक मोबाइल नंबर पर आए पासवर्ड को फील करना होगा. बता दें कि यदि एक भी स्टेप कम्पलीट नहीं हुआ तो अकाउंट लॉगइन नहीं होगा.
- ध्यान देने की बात तो ये है के एनपीएस मैंबर को लॉगिन करने के लिए पांच मौके दिए जाएंगे. यदि पांचों बाद पासवर्ड गलत होता है तो आपका अकाउंट लॉक हो जाएगा. अकाउंट के लॉक हो जाने के बाद मैंबर्स को नया पासवर्ड बनाना होगा. इसके लिए मैंबर्स को आईपिन के लिए रिक्वेस्ट करना होगा.
NPS New Rule: सिर्फ आईडी-पासवर्ड की जरूरत
फिलहाल एनपीएस लॉगिन करने के लिए केवल यूजर आईडी और पासवर्ड की की आवश्यकता होती है. एनपीएस मैंबर अकाउंट में लॉगइन कर किसी भी प्रकार का बदलाव या फिर अकाउंट से पैसा भी निकाल सकते हैं.
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