Delhi HC to Congress: आगामी लोकसभा चुनाव से पहले ही दिल्ली हाईकोर्ट से कांग्रेस बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने टैक्स अधिकारियों द्वारा कांग्रेस के खिलाफ चार साल की अवधि के लिए टैक्स रिअसेसमेंट कार्यवाही शुरू करने को चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज कर दीं. साथ ही कांग्रेस के बैंक अकाउंट भी कोई फैसला आने तक फ्रीज ही रहेंगे.
Delhi HC : क्या है मामला
दरअसल, न्यायमूर्ति यशवन्त वर्मा और न्यायमूर्ति पुरूषेन्द्र कुमार कौरव की पीठ ने कहा कि एक और साल के लिए टैक्स के पुनर्मूल्यांकन करने में हस्तक्षेप करने के लिए हम पहले भी इंकार कर चुके हैं और उस फैसले के खिलाफ याचिकाएं फिर खारिज की जाती हैं. बता दें कि मौजूदा मामला आकलन वर्ष 2017 से 2021 तक का है.
हालांकि कांग्रेस की पिछले सप्ताह जो याचिका खारिज हुई थी उसमें कांग्रेस पार्टी ने मूल्यांकन वर्ष 2014-15 से 2016-17 से संबंधित पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही शुरू करने को चुनौती दी थी.
Delhi HC : शहजाद पूनावाला ने कसा तंज
वहीं, इस मामले पर भाजपा के नेता शहजाद पूनावाला का बयान सामने आया है. उन्होंने कहा कि ये पहली बार नहीं है जब हाईकोर्ट ने कांग्रेस के बेतुके प्रोपेगेंडा को खारिज करने का काम किया है. जब कांग्रेस के पास पर्याप्त समय था तब वे उच्च न्यायालय या किसी आधिकारी के पास नहीं गए और अब वे लोग ‘प्रतिशोध-प्रतिशोध’ चिल्ला रहे हैं.
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